मार्च में 5 बजे तक उपलब्ध होंगे रजिस्ट्री स्लॉट, कार्यालय 6 बजे तक करेंगे रजिस्ट्री का कार्य
एक मुश्त समाधान योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025
जवाबदेह सरकार के संकल्प को स्टांप विभाग कर रहा साकारः रवींद्र जायसवाल,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
वाराणसी – 06 मार्च। आम जनमानस को विलेख पंजीकरण का अधिकाधिक अवसर व सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यह निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के समस्त उप-निबन्धक कार्यालय माह मार्च 2025 में शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करेंगे इसके साथ ही स्लॉट बुक करने का जो समय 4 बजे तक था उसे भी एक घंटा बढ़कर शाम 5 बजे कर दिया गया है।
इसके साथ ही मार्च माह के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया जायेगा, ताकि उक्त अवकाश के दिन भी आम जनमानस के द्वारा विलेखों का अधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके और विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय समापन एवं माह मार्च में होली व नवरात्रि के त्योहार के कारण इस माह में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल सम्पत्तियों का पंजीकरण कराया जाना सम्भावित है। माह मार्च में होली आदि त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश के कारण माह में उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही माह मार्च 2025 के अन्य अवकाश दिवस अथवा रविवार को उप निबन्धक कार्यालयों को निबन्धन कार्य हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत स्टाम्प कमी के मुकदमों को 31.03.2025 तक मात्र 100 रु के अर्थदंड पर समाप्त किए जाने का निर्णय भी पूर्व मे लिया गया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसेवा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह निर्णय लिए गए है।