जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर चलेगा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2023 तक
आगरा.27  अक्टूबर। अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी  अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 तक जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर चलेगा। उक्त अवधि में दिनांक 04.11.2023 (शनिवार), 05.11.2023 (रविवार), 25.11.2023 (शनिवार), 26.11.2023 (रविवार), 02.12.2023 (शनिवार) एवं 03.12.2023 (रविवार) को विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि विशेष अभियान तिथियों 05.11.2023, 26.11.2023 एवं 03.12.2023 को रविवार होने के कारण विद्यालय/स्कूल नहीं खुलेंगे। ऐसी स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके भवन/स्कूल एवं फर्नीचर एतद्द्वारा अधिग्रहीत किया गया है और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेष अभियान की तिथियाँ क्रमशः 04.11.2023 (शनिवार) 05.11.2023 (रविवार) 25.11.2023 (शनिवार), 26.11.2023 (रविवार), 02.12.2023 (शनिवार) एवं 03.12.2023 (रविवार) को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक विद्यालय/भवन खुले रखने, बीएलओ के बैठने हेतु फर्नीचर, पीने के पानी एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया गया है तथा यह भी निर्देशित किया है कि दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 तक नियत अवधि में विद्यालय/स्कूल समय से खुलवाने की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे यह भी बताया है कि मतदान केन्द्रों के भवनों के अधिग्रहण सम्बन्धी धारा 160 के उल्लंघन की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत वह कारावास से, जिसकी अवधि 01 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि सम्बन्धित अपने-अपने स्कूल/कालेज के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि उक्त अवधि में स्कूल/कालेज समय से खुलवाने एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

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