महापौर ने गृह कर छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया
बड़े बकायेदार फिलहाल नगर निगम के रडार पर, भेजे जा रहे हैं बिल
आगरा। नगर निगम बोर्ड की प्रत्याशा में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने नागरिकों को राहत देते हुए गृह कर छूट को सितंबर तक बढ़ा दिया है। छूट की सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। मेयर के अनुसार सितंबर के बाद गृह कर दाताओं को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने वार्षिक राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जोनल अधिकारियों के लिए टारगेट फिक्स कर दिया है। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें। शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा था जिसे बढ़ाकर तीस सितंबर कर दिया गया है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के अनुसार 30सितंबर के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।
—–नगर आयुक्त की अपील—-
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे सितंबर की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।
