गृह कर में छूट का अंतिम मौका अब केवल तीन दिन और

Press Release उत्तर प्रदेश

 अवकाश में भी खुलेंगे कैश काउंटर, मिलेगी दस प्रतिशत की छूट

 आउटडोर स्टाफ भी घर घर जाकर करेगा बिल की वसूली

आगरा। गृह कर में नगर निगम द्वारा दी जा रही दस प्रतिशत की छूट का मौका अब केवल तीन दिन और मिलेगा। तीस सितंबर बाद ये सुविधा समाप्त होने जा रही है। नगर निगम रविवार को छुट्टी वाले दिन भी गृह कर जमा करेगा। चारों जोन में सभी कैश काउंटर सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आदेश के अनुसार आउटडोर स्टाफ भी सामान्य कार्य दिवस की भांति घर-घर जाकर गृह कर की वसूली करेगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों द्वारा उठाया जा सके।

नगर आयुक्त के अनुसार इस दौरान समस्त जोनल ऑफिसर ,कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कर संग्रहकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में बिलों की वसूली करेंगे। नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत छूट की सीमा 30 सितंबर के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट देने की निगम प्रशासन पूर्व में ही घोषणा कर चुका है। गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 30 सितंबर तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है। छूट सीमा समाप्त होने के बाद वसूली के लिए निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।

—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-

बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।

—–नगर आयुक्त की अपील—-

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर तक की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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