क्रय-विक्रय किया तो दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी
आगरा-13.04.2024/अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/ अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय, आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की भूमि, जिस पर मा0 न्यायाधीशगणों हेतु विशिष्ट अतिथि गृह एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण किया जाना है। उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त किये जाने हेतु भू-माफिया प्रकृति के लोग प्रयासरत हैं। प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात जनपद न्यायाधीश महोदय आगरा द्वारा पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट आगरा, जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन) आगरा तथा स्टाम्प आयुक्त को संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लिये जाने तथा भू-माफियाओं द्वारा क्रय-विक्रय/विक्रय-अनुबंध एवं अन्य प्रकार के अन्तरण का पंजीकरण न कराने तथा किये जा रहे कुत्सित प्रयास हेतु उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि आम जनमानस का उक्त प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि भूमि की खरीद फरोख्त, विक्रय-समझौता इत्यादि को परिवर्जित करें। व्यत्क्तिक्रम में दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।