अनुसूचित जाति के कृषकों के लिये अपनी निजी भूमि में तालाब खुदवाने पर शासन द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान किया गया अनुमन्य

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार
अनुसूचित जाति के कृषक, कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in  पर पंजीकृत कर पायें खेत तालाब योजना का लाभ
आगरा.12 जनवरी।  भूमि संरक्षण अधिकारी ने जनपद के समस्त कृषक भाईयों को अवगत कराया है कि खेत तालाब योजना वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के कृषकों के अवशेष लक्ष्य के अन्तर्गत कृषक द्वारा अपनी निजी भूमि में तालाब खुदवाने पर शासन द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया गया है, जिसमें तालाब का आकार 22मी0 × 20मी0 × 3मी० का होगा। इसमें कृषक मछली पालन एवं फसलों की सिंचाई करने हेतु पानी एकत्र कर सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि तालाब की कुल लागत रू0 105000.00 रु० है, जिसका 50 प्रतिशत अनुदान रू0 52500.00 का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा। तालाब खुदवाने का कार्य ट्रैक्टर/जे०सी०बी० से किया जायेगा। तालाब खुदवाने के स्थान पर जे०सी०बी० लगते ही प्रथम किस्त रू0 26250.00 कृषक के खाते में तुरन्त भेज दी जायेगी। शेष धनराशि पूर्ण तालाब खुदवाने एवं पक्का इनलैट बन जाने पर शीघ्र भुगतान कर दी जायेगी।
भूमि संरक्षण अधिकारी ने अनुसूचित जाति के कृषक भाईयों से आग्रह किया है कि वे   कृषि विभाग की बेबसाइट www.agriculture.up.gov.in के ओप्सन “यन्त्र/खेत तालाब पर अनुदान हेतु टोकन निकालें“ पर क्लिक कर जनसेवा केन्द्रों या स्वयं खेत तालाब बुकिंग की प्रकिया पूर्ण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नं० 8950743014 एवं 8303701382 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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