लखनऊ: 20 मार्च, 2026। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आमेलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28.06.2024 से आच्छादित कर पुरानी पेंशन के विकल्प में सम्मिलित किये जाने के संबंध में विशेष सचिव उमेश चंद्र ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देश जारी किये हैं।
इस संबंध में शासन ने कहा है कि
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आमेलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को वित्त विभाग द्वारा आच्छादित कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन के विकल्प में सम्मिलित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया है।
इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 की व्यवस्थानुसार प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आमेलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में विकल्प के चयन हेतु अनुमति प्रदान कर दी जाए। तत्पश्चात कार्यवाही वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं तत्क्रम में समय-समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर की जायेगी।


