महाविद्यालयों में प्रवेश होने के उपरान्त ही छात्र/छात्रा छात्रावासों में प्रवेश लेने के पात्र

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा, 3 जुलाई। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालक/बालिका में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति /जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रा, जिन्होंने वर्ष 2022-23 में इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है । समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन व कल्याण सेक्टर के अन्य विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तथा ग्रामीण दूरदराज क्षेत्र के निवासी हैं एवं वे छात्र/छात्रा जो अन्य जनपद के है लेकिन अपनी शिक्षा जनपद आगरा में रहकर ले रहे हैं, आवेदन के पात्र हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा व राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बालक खेरिया मोड़, नोर्मल कम्पाउण्ड, शाहगंज, आगरा, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास खन्दारी कैम्पस आगरा तथा राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालिका प्रथम व द्वितीय विजय नगर कॉलोनी आगरा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर समस्त अंकतालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति व आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित कॉलेज प्रवेश की फीस रसीद मूल रूप में तथा कॉलेज प्राचार्य से प्रमाणित सम्पूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2023 तक जमा कर सकते हैं, छात्रावासों में प्रवेश हेतु शासनादेशानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश होने के उपरान्त ही छात्र/छात्रा छात्रावासों में प्रवेश लेने के पात्र है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त छात्रावासों में प्रवेश शासनादेशानुसार गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किये जायेगें। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त छात्रावासों में निवास किया है, उनके द्वारा सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य है। शासनादेशानुसार 70 प्रतिशत छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति तथा 30 प्रतिशत छात्र/छात्रा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये जायेगें तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के उपरान्त कमरे का किराया जोकि 25 रूपये प्रति माह है तथा कॉशनमनी अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 100 रूपये तथा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 200 रूपये नियमानुसार शासकीय हेड में चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा जो छात्र/छात्रा अध्ययन के साथ-साथ किसी रोजगार/किसी शासकीय सेवा में हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं है। अपूर्ण/अपठनीय एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगें।

 

आगरा, 3 जुलाई। जिला समाज कल्याण अधिकारी  सतीश कुमार ने अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेशानुसार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, जेईई, नीट एवं एनडीए/सीडीएस इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क साक्षात/ऑनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने के लिए भूगोल (विश्व व भारत), इतिहास (प्राचीन/मध्यकालीन/आधुनिक), सी-सेट, रिजनिंग, सामान्य अध्यापन, अर्थशास्त्र, पर्यावरण परिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, आन्तरिक सुरक्षा/अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, करेण्ट अफेयर, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, हिन्दी एवं अंग्रेंजी आदि विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल प्रवक्ताओं/व्याख्याताओं की सेवाऐं अतिथि प्रवक्ता /व्याख्याता के रूप में ली जायेंगी। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि योग्य एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञ/प्रवक्ता/व्याख्याताओं का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान, ट्रायल लेक्चर के उपरान्त परीक्षा पूर्व अभ्युदय प्रशिक्षण केन्द्रों में सूचीबद्ध किया जायेगा। व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों, वार्ताकारों तथा व्याख्याताओं को प्रति व्याख्या दर रु0 2000/- अथवा कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी। एक अतिथि प्रवक्ता/व्याख्याता को प्रतिमाह अधिकतम 30 व्याख्यान अनुमन्य होंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि इच्छुक विषय विशेषज्ञ/प्रवक्ता/व्याख्याता डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई०ए०एस०पी०सी०एस० कोचिंग केन्द्र खन्दारी, आगरा/कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर अपने शैक्षिक योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं तैनाती संस्था के संस्थाध्यक्ष के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक जमा कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *