आगराः-14.07.2024/ क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आगरा, दीप्ति वत्स ने जनपद के समस्त स्टे गाइडों को सूचित करते हुए बताया है कि रिट याचिका संख्या 28274/2012 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 07-03-2014 के अधीन आच्छादित तथा इसके अतिरिक्त स्टे गाइड जिन्हें लोकल लेवल गाइड लाइसेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा जो विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा पारित कोर्ट आदेश पर ताजमहल एवं अन्य स्मारकों पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टे गाइड अपना स्टे आर्डर के साथ पर्यटन कार्यालय, 64 ताज रोड आगरा पर दिनॉक 20 जुलाई 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में अपना स्टे आर्डर की कापी, एवं नाम अंकित कराने का कष्ट करें, जिससे कि ऐसे स्टे धारक गाइडों की सूची तैयार की जा सके।
उक्त स्टे आर्डर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड) एवं स्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ पर्यटन कार्यालय आगरा में प्रातः 12.00 बजे से सॉय 04.00 बजे तक अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें स्मारकों में गाइड कार्य करने में परेशानी होने पर स्वयं जिम्मेदार होंगें।