आलू बेच दिए पर किसान को पैसे नहीं दिए, आयोग ने दिये भुगतान के आदेश

Crime उत्तर प्रदेश

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने कोल्ड स्टोरेज संचालक कपिल अग्रवाल को किसान सुनील कुमार को 3,37,337 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 15,000 रुपये भी देने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार बरहन निवासी किसान सुनील कुमार ने अपने आलू के 2536 पैकेट मोना देवी आइश एण्ड कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किए थे। कोल्ड स्टोरेज संचालक कपिल अग्रवाल ने कुछ आलू के पैकेट विक्रय किए और उनका भुगतान किसान को किया। शेष 1106 पैकेट आलू 571 रुपये की रेट पर बेचने की सहमति बनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने शेष आलू के पैसे नहीं दिए।

किसान ने अपने अधिवक्ता राजीव कांत गौतम के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज संचालक के खिलाफ आयोग में मामला दर्ज किया और अपना पक्ष रखा। आयोग ने कोल्ड स्टोरेज संचालक को किसान को पैसे देने का आदेश दिया है।

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