अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा संजीव त्यागी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिए आदेश
पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि कार्यक्रम नहीं होंगे आयोजित
आगरा.17.02.2025.कमिश्ररेट आगरा में आगामी पर्व दिनांक 12.02.2025 संत रविदास जयंती, दिनांक 12.02.2025 माघ पूर्णिमा, दिनांक 14.02.2025 वैलन्टाइन डे व 14.02.2025 शव-ए-बारात, दिनांक 19.02.2025 शिवाजी जयंती, दिनांक 26.02.2025 महाशिवरात्रि, दिनांक 01.03.2025 से रमजान माह की शुरुआत दिनांक 13.03.2025 होली का त्यौहार, दिनांक 30.03.2025 से नवरात्र प्रारम्भ, 31.03.2025 ईद-उल-फितर, दिनांक 10.04.2025 महावीर जयंती, दिनांक 12.04.2025 हनुमान जयंती, दिनांक 14.04.2025 डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती एवं दिनांक 18.04.2025 गुड फ्राइडे को सकुशल सम्पन्न कराने एवं उक्त अवसरों व त्यौहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है व जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे अवसर पर कतिपय आपराधिक एवं निहित स्वाथों से प्रेरित असामाजिक तत्व उक्त पर्व के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है। उपरोक्त तथ्यों से मैं सन्तुष्ट हूँ।
कमिश्नरेट आगरा में आगामी समय में होने वाले कार्यक्रम, विभिन्न धार्मिक पर्व एवं स्थितिः-
1. संत रविदास जयंती / माघ पूर्णिमा,2. वैलन्टाइनडे / शव-ए-बारात,3. शिवाजी जयंती,4. महाशिवरात्रि,5. रमजान माह प्रारम्भ,6. होली,7. नवरात्रि,8. ईद-उल-फितर,9. महावीर जयंती,10. हनुमान जयंती,11. भीमराव अम्बेडकर जयंती,12. गुड फ्राइडे ।
अतः मैं संजीव त्यागी, अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ-1. पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे।