75 प्रतिशत या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय

Press Release उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति-2024-25 के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न।
आगरा.20/08/2024/जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति-2024-25 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जेईई मेंस/जेईईकप तथा सीयूईटी की परीक्षा में सम्मिलित होकर काउन्सिलिंग से प्रवेश लेने पर ही छात्रवृति दी जायेगी, जबकि एकेटीयू एवं बीटीई के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्रों को छात्रवृति देय नहीं होगी, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय है, इसलिए छात्रों को प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु सम्मिलित होना आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि छात्र/संस्था/विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन कराना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि  संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही डीएससी से लॉक की जाए तथा फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय।
बैठक में संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया गया कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाए, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एन०पी०सी०आई० से मैपिंग की जाए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में आईएनओ/एचओआई का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले आईएनओ/एचओआई ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 से एशे कोड एवं यू-डायस कोड के बिना अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की 60 प्रतिशत केंन्द्रांश की धनराशि भुगतान न किये जाने का प्राविधान है। कुछ विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी, शिक्षण संस्थानों एवं कालेजों द्वारा एशे कोड एवं यू-डायस कोड प्राप्त नहीं किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि ऐसे संस्थानों को चिन्हित कर 15 सितम्बर तक उन्हें कोड उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए साथ ही वांछित डाटा भी अपलोड कराया जाए।
बैठक में बताया गया कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ छात्रों के माता/पिता/अभिभावक या पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र को ही इस वित्तीय वर्ष से प्रयोग किये जाने की कार्यवाही छात्र स्तर से कराने तथा ऐसी छात्रायें जो शादी के उपरान्त अपने पति के साथ रहती है वह पति के नाम से तथा वहीं के पते से आधार कार्ड को अपडेट कराकर छात्रवृति हेतु आवेदन करें। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय ने निर्धारित तिथियों तक समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा हेतु फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था छात्रवृत्ति पोर्टल पर लागू की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शैक्षिक संस्थानों को उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि ट्रांसजेन्डर समूह के शैक्षिक उत्थान हेतु जो भी छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है, उनके भी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन कराते हुए अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी , जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री मनीष वर्मा, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के पदाधिकारीगण सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

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