आगरा, 10 अप्रैल। शासन की व्यवस्थानुसार जनपद के समस्त निजी क्लबो/ होटलों / संस्थानों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जनपद-आगरा में संचालित समस्त निजी क्लबों/होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 हेतु संस्थान/क्लब/होटलों में संचालित होने वाले तरणताल / जिम का पंजीकरण दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। जिस हेतु किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल / जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय खेल कार्यालय, आगरा एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम सदर बाजार आगरा के फोन नम्बर-0562-2227135 या पुष्पाल सिंह, कनिष्ठ सहायक के मो0न0-9412171242 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी आरएसओ सुनील चंद जोशी ने दी।