बिना अनुमति रोड कटिंग की तो दंडात्मक कार्रवाई होगीः डीएम

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा, 12 सितंबर। जिलाधिकारी  भानू चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रोड कटिंग एवं सिटी रोड डवलपमेन्ट के सम्बन्ध में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, टोरन्ट पावर, ग्रीन गैस, जल निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बी0एस0एन0एल0 आदि को निर्देशित किया गया कि रोड कटिंग की अनुमति अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा से प्राप्त करने के उपरान्त ही रोड कटिंग की जायेगी तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त रोड को पूर्व की तरह उसका पूरा निर्माण कराया जायेगा। बिना एनओसी प्राप्त किये अगर कहीं भी रोड की कटिंग की जाती है, तो उनके विरूद्ध कडी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि रोड कटिंग के दौरान सभी अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जायेगा। यदि किसी विभाग द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय सुरक्षा मानक का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसकी एनओसी निरस्त कर दी जायेगी एवं दोषियों के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी। नगर निगम की नालियों के जो ढक्कन खुले हुये है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर बन्द कराया जायेगा। आवार कुत्तों को शहर से हटाने के प्रबन्ध किये जाये, सड़क के किनारे जो भी अनयूज्ड मैटेरियल यथा बालू, मिट्टी, इण्टरलॉकिंग टाइल्स आदि पड़े हुये है उन्हे तत्काल हटाया जाये। बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड को निर्देश दिये गये कि शहर में जितने भी अनयूज्ड पोल लगे हुये है, उनमें से 90 प्रतिशत पोल्स को सोमवार तक हटाया जाना सुनिश्चित करें।

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