एयरटेल की लापरवाही से जनसुरक्षा पर खतरा, पांच लाख की पैनाल्टी

Press Release उत्तर प्रदेश

 रोड कटिंग में नियमों की अनदेखी, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त की, लापरवाही पर नगर आयुक्त ने की सख्त कार्रवाई

आगरा। भूमिगत लाइन डालने के लिए की जा रही खोदाई के दौरान भारी लापरवाही सामने आने पर नगर आयुक्त ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारती एयरटेल लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हरीपर्वत जोन अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, शिवकुंज कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी-1, गायत्री नगर, रघुवीर नगर, गौरी का पार्वती नगर, हरी नगर कॉलोनी, गणपति सिटी कॉलोनी सहित नगर सीमा क्षेत्र में भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के नाम पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।अवर अभियंता हरी पर्वत जोन द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे जनसुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
निरीक्षण में यह पाया गया कि एयरटेल द्वारा बाईंपुर रोड से लिंक सड़कों पर जगह-जगह पिट खोदे गए हैं, लेकिन न तो वहां बैरिकेडिंग की गई और न ही पिट रेस्टोरेशन का कार्य किया गया। खुले गड्ढों के कारण किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
इतना ही नहीं, गायत्री विहार क्षेत्र में श्री ब्रज मोहन के आवास के समीप एच.डी.डी. (हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग) के दौरान भूमिगत पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई। इसके चलते इलाके में पानी की पाइपलाइन से लीकेज शुरू हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानी के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है ।
जांच में स्पष्ट हुआ है कि भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा अनुमति देते समय निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अवर अभियंता की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने जनहित एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरटेल को क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन एवं रोड कटिंग कार्य को मानकों के अनुरूप तत्काल ठीक न कराने पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।

—–नगर आयुक्त का वर्जन—–

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि निगम क्षेत्र में किसी भी एजेंसी को कार्य करने की अनुमति नियमों एवं शर्तों के साथ दी जाती है। जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ”

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