मतदान दिवस 07 मई, 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक मतदान होगा सम्पन्न
कोई मत सर्वेक्षण नही किया जायेगा निर्गम, मत सर्वेक्षण के परिणाम का, प्रिण्ट या इलैकट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में नहीं होगा प्रसार
आगरा.05.05.2024/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जनपद आगरा की 18-आगरा (अ0जा0) एवं 19-फतेहपुर सीकरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक-07 मई, 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया गया है, जिसके अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिये नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अडतालीस घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नही करेगा तथा कोई संगीत समारोह या कोई नाटय अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोदन जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करें, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नही करेगा। वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दंडनीस होगा। इस धारा में, “निर्वाचन संबंधी बात“ पद से अभिप्रेत है कि कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिये आशायित या प्रकल्पित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126‘क‘ निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बधन- कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नही करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिण्ट या इलैकट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नही करेगा। निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदानं के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरम्भ होने से प्रारम्भ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घण्टे तक जारी रह सकेगी। किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिये नियत समय के आरम्भ होने से प्रारम्भ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घण्टे तक जारी रह सकेगी। परन्तु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिये नियत समय के आरम्भ होने से प्रारम्भ हो सकेगी और समाप्त होने के पश्चात आधे घण्टे तक जारी रह सकेगी। ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबन्धों का उल्लंधन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनो से, दण्डनीय होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126/126‘क‘ के अन्तर्गत वर्णित उक्त उपबन्धों का अक्षरशः अपुनालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में कानून कार्यवाही की जायेगी।