जनपद के किसानों को गुणवत्ता युक्त रसायन उपलब्ध करने के लिये समस्त निजी विक्रेताओं को कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता एवं नियम संगत बिक्री सुनिश्चित करने हेतु दिये गये निर्देश
आगरा- 26.06.2025/जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के किसानों को गुणवत्ता युक्त रसायन उपलब्ध करने के लिये समस्त निजी विक्रेताओं को कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता एवं नियम संगत बिक्री सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से किसी प्रकार के कृषि रक्षा रसायन का उत्पादन एवं विक्रय न किया जायें, समस्त लाईसेंस धारक कीटनाशक विक्रेताओं के पास निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक पंजिका जो कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उपलब्ध रहे तथा उस पर नियमति रूप से स्टॉक का विवरण अंकित किया जायें। प्रत्येक माह की अंतिम तारीख से पूर्ण निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक का विवरण जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें। कीटनाशी रसायनों की बिकी किये जाने पर कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मेमों/ रसीद निर्गत की जायें।कीटनाशी लाईसेंस पर जो पी सी (प्राधिकार पत्र) अंकित है, केवल उन्ही रसायनों का विकय किया जायेगा यदि किसी अन्य पी०सी० पर अंकित रसायन का विक्रय करना है तो उसे कीटनाशी लाईसेंस पर अंकित करा कर निरीक्षण के समय मांगे जाने पर लाईसेंस के साथ प्रस्तुत करायें तथा नकली, अधोमानक एवं कालातीत रसायनों की बिक्री किसी भी दशा में न की जायें।
उन्होंने समस्त कीटनाशी निजी विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः परिपालन सुनिश्चित करें। यदि किसी भी जनपद स्तरीय/मंण्डल स्तरीय / राज्य स्तरीय अधिकारी के निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुये उस विक्रेता का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगें। जनपद के किसानों को सलाह दी जाती है कि लाईसेंस धारी कीटनाशी निजी विक्रेताओं से ही रसायन खरीदे एवं खरीदें हुये रसायन की रसीद / कैश मेमों अवश्य लें। किसी भी शिकायत हेतु कार्यालय जिला कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा के मोबाइल न० 9411404537 पर संम्पर्क किया जा सकता है।