पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे, 12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा.02 अप्रैल। आज अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसमा सामान्य निर्वाचन- 2024-वोटर ऑन एसेंशियल सर्विस (Voter on essential services)के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित विभागों के कर्मचारियों को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ बैठक संपन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं यथा-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड, के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।प्रभारी डाक मतपत्र अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर संबंधित के पास जमा किया जाएगा।
पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु पोस्टल बैलेट सेंटर(पीवीसी) निर्धारित 03 दिवस तक जनपद में स्थापित किया जाएगा जहां वह अपना डाक मतदान कर सकते है बशर्ते उनका नाम जनपद की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में सम्मिलित हों:-। सभी विभागाध्यक्ष फार्म 12-डी जिला निर्वाचन कार्यालय में मांग पत्र प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं।बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अरूण कुमार श्रीवास्तव, निदेशक एयरपोर्ट  नीरज कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी श्रीशीलेंद्र कुमार शर्मा, सीनियर पोस्टमास्टर देवेंद्र कुमार, कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी आगरा श्रीकृष्ण तथा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

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