आगरा,25 जनवरी। वर्ष 2023-24 अन्तर्गत आबकारी अनुज्ञापनों हेतु आबकारी नीलाम व अनुज्ञापन के व्यवस्थापन व अनुज्ञापन की शर्तो के अनुसार जनपद की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/ मॉडल शॉप व भाँग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा समस्त प्रकार के बार, एफ०ल0-2, एफ0एल0-2बी, सी0एल0-2, एफ0एल0-2ए, बी.डब्लू. एफ0एल0- 2सी, एफ0एल0- 2डी, एफ0एल0-9/9ए, एल-1 की दुकानें एवं उनके बिक्री स्थान दिनांक 26 जनवरी, 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर बन्द रखने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी आबकारी अनुज्ञापन/दुकानें, प्रत्येक प्रकार के बार 26 जनवरी, 2023 को बन्द रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा। उन्होंने जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें, यदि कोई दुकान खुली हुई पायी गयी तो सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।