मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा, 18 सितंबर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने, आवेदकों की पात्रता एवं भुगतान की पत्र प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि योजनान्तर्गत रू0 35 हजार कन्या के खाते में एवं रू0 10 हजार मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री तथा रू0 06 हजार कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोडे़ की दर से कुल रू० 51 हजार की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत् है-
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 200000.00 (लाख) तक होगी। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्त्तता/ तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लिये जाने हेतु उक्त पोर्टल/वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण औचारिकताओं के साथ किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वंय ऑनलाइन कर सकते हैं।

 

 

गोष्ठी का आयोजन 22 को

आगरा।मुख्य विकास अधिकारी  ए. मनिकण्डन ने अवगत कराया है कि कृषि निदेशक, उ०प्र० कृषि भवन लखनऊ के द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेजीडयू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जागरूकता अभियान के अन्तर्गत फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने हेतु जनपर स्तर पर एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन दिनांक 22.09.2023 को समय प्रातः 10.30 बजे स्थान- कृषि विज्ञान केन्द्र, बिचपुरी, जनपद- आगरा प्रांगण में किया जायेगा। जिसमें जनपद के अधिकारियों, किसानों एंव माननीय जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित कर के०वी०के के वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से फसल अवशेष को खेत में सडाने से होने वाले लाभों से किसानों को जागरूक किया जायेगा।

 

मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में अतिथि प्रवक्ता हेतु साक्षात्कार 19 सितम्बर को

आगरा। जिला समाज कल्याण अधिकारी  सतीश कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजनान्तर्गत जनपद आगरा में अतिथि प्रवक्ताओं के रुप में यू0पी0एस0सी0/यू0पी0पी0एस0सी0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0/सी0डी0एस0 में चयन हेतु साक्षात्कार  19.09.2023 को अपरान्ह 12 बजे विकास भवन, संजय प्लेस, आगरा में होना निश्चित हुआ है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त के दृष्टिगत समस्त अभ्यार्थीगण, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत अतिथि प्रवक्ताओं हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर दिनांक 19.09.2023 को विकास भवन संजय प्लेस आगरा में अपरान्ह 12ः00 बजे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेजों व अनुभव प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया है कि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भत्ता देय नही होगा।

 

नन्द बाबा दुग्ध मिशन

आगरा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. महेन्द्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि प्रदेश में “नन्द बाबा दुग्ध मिशन“ के अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु “नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना“ का उद्देश्य प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी, पशुपालकों के लिये उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता, रोजगार के अवसर तथा पशुपालकों की आय में बढोत्तरी हेतु उपरोक्त योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि पात्रता हेतु लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए। लाभार्थी का आधार एंव पहचान पत्र होना चाहिए। लाभार्थी को गो-पालन अथवा महिष पालन का 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इकाई स्थापना हेतु लगभग आधा एकड भूमि होनी चाहिए इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 एकड़ भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिये अनुबंध पर ली गयी हो। योजना के अन्तर्गत स्वदेशी नस्ल (साहीवाल, थारपारकर, गिर) अथवा गंगातीरी नस्ल की 25 गोवंश की इकाई स्थापित की जानी है।
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ने बताया है कि योजना की लागत रू0 62,50000 (साहीवाल, थारपारकर गिर) अथवा रू० 6100000 (20$05 गंगातीरी) है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। गोवंश का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासम्भव चयनित नस्ल के ब्रीडिग ट्रैक्ट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर आफलाइन आवेदन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अथवा उप दुग्धशाला अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने आगे बताया है कि योजना की विस्तृत जानकारी दुग्ध विकास एवं पशुपालन विभाग की बेवासाइट www.animalhusb.upsde.gov.in पर है। आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 05.10.2023 है।

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