आगरा, 23 जून। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. आगरा से जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है, उन्हे एकमुश्त ऋण धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज मॉफ कर, देय ऋण पर मात्र 03 वर्षों का साधारण ब्याज लेकर उन्हे ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा एवं शेष वर्षों का कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।
अतः ऋण ग्रहीताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये उन पर देय धन की वसूली 30.06.2023 तक कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कमरा नं0-35, तृतीय तल, विकास भवन, संजय प्लेस, आगरा एवं सम्बन्धित विकास खण्ड में ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)/ सहायक विकास अधिकारी (स0क0) से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पर्क कर एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।