प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु “नो हेलमेट, नो फ्यूल“ रणनीति लागू

Press Release उत्तर प्रदेश

26 जनवरी 2025 से जनपद स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालक बिना हेलमेट, दो-पहिया वाहन चालक को नहीं करेंगे पेट्रोल का विक्रय, सहयात्री को भी हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य

सभी पेट्रोल पम्प संचालक, पेट्रोल पंप पर में सी०सी०टी०वी रखेंगे सक्रिय, नो-हेलमेट, नो- पेट्रोल के होर्डिंग लगा कर करेंगे प्रचार प्रसार

 

आगरा.15.01.2025/जिलाधिकारी अरविन्द मल्लपा बंगारी ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा ’नो हेलमेट, नो फ्यूल’ रणनीति लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है। हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ’सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जनपदों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गम्भीर चोटों को रोकने के लिए एक ठोस, दीर्घकालिक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी किये जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। इस दिशा में, शहरी क्षेत्रों में ’नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है। यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।
उन्होंने यह भी बताया है कि मोटरवाहन अधिनियम एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित माकनों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लघंन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे, कि दिनांक 26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० रिकोर्ड का उपयोग प्रकरण के निस्तारण हेतु किया जा सके। उक्त आदेश का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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