आगरा, 29 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर एवं जनपद की समस्त तहसील परिसरो में किया जाएगा। जिसके परिपेक्ष में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आज परा विधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक की गई। बैठक में समस्त परम सेवकों को पोस्ट एवं पंपलेट के माध्यम से घर-घर जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार तथा सामुदायिक केन्द्र में पोस्टर चिपकाए जाना तथा उनको राष्ट्रीय लोक अदालत की संपूर्ण जानकारी प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
समस्त बैंक अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारीगण तथा प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ बैठक की जा रही है जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। साथ ही आम जनमानस को यह भी कहा गया कि जिन व्यक्तियों के दीवानी न्यायालय परिसर एवं तहसील परिसर में कोई समनीय वाद लंबित है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर निस्तारण कर सकता है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ ले सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन वादकारियों के वाहनों के चालान लंबित है वह अपने वाहनों के चालानो का निस्तारण e-Court app. के माध्यम से करा सकते है।
