राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 12 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर  जनपद न्यायाधीश  विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में  13.07.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में कल अमरजीत, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में  दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा,  राकेश रंजन, डीडीओ. पुलिस विभाग की ओर से एसीपी सैयद अरीब अहमद एवम प्रभारी एडीएम के रूप में नगर मजिस्ट्रेट आगरा उपस्थित रहें। उपस्थित अधिकारी गण को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए वादकारियो लाभ दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि आए हुए वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत लाभ अवश्य प्रदान करें।
जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।
इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।

 

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