राष्ट्रीय लोक अदालत नौ मार्च को

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर  जनपद न्यायाधीश  विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. दिब्यांनन्द द्विवेदी अपर जिला जज /सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर मे, जनपद की समस्त राजस्व न्यायालयो में, पुलिस आयुक्त के न्यायालयो, कमर्शियल न्यायालयो में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालयो एवम समस्त खण्ड विकास कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें वादकारी अपने वादों का निस्तारण प्री- लिटिगेशन स्तर एवम लम्बित वादों का निस्तारण पक्षकरो की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से करा सकते है । मामलों के निस्तारण हेतु पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क स्थापित करें। इसके अतिरिक्त दीवानी न्यायालय में दिनांक 05, 06 एवम 07 मार्च 2024 को लघु आपराधिक मामले (petty offenc) से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिन वादकारियों लघु आपराधिक वाद न्यायालय में लम्बित है तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद को निस्तारण करा सकता है।
इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि आप किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और 15 100 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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