20 कमरों से कम के होटलों के लिए फायर एनओसी की शर्त पर होटल संचालकों ने उठाए सवाल

Press Release उत्तर प्रदेश

ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर निगम कारोबारियों का करेगा पूरा सहयोगः  सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम

आगरा।  ट्रेड लाइसेंस को लेकर शहर के होटल संचालकों ने मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम से उनके कार्यालय में मुलाकात की। होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया में आ रही परेशानियों और फायर विभाग की कुछ कठोर शर्तों को लेकर अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं।

प्रतिनिधियों ने बताया कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही अपलोड कर चुके हैं और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी बार-बार अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि सभी दस्तावेज सही हैं तो व्यापार लाइसेंस निर्गत करने में देरी नहीं होनी चाहिए।

—-20 कमरों से कम के होटलों के लिए फायर एनओसी की शर्त पर उठाए सवाल—-

बैठक में होटल संचालकों ने 20 कमरों से कम वाले होटलों के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि छोटे स्तर पर संचालित होटलों में यदि अग्निशमन यंत्रों की जांच कर ली जाए और वे सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें अलग से फायर एनओसी के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

— ‘किसी भी व्यवसायी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा—

सहायक नगर आयुक्त ने होटल संचालकों को आश्वस्त किया कि नगर निगम का उद्देश्य व्यवसायियों को सुविधाजनक वातावरण देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से किसी भी होटल या व्यवसायी से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। केवल आवश्यक और वैध दस्तावेज ही प्रक्रिया में स्वीकार किए जाएंगे।

— अन्य संगठनों के साथ भी जल्द करेंगे बैठक —–
उन्होंने बताया कि नगर निगम जल्द ही मेडिकल एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन, इंश्योरेंस एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ भी ट्रेड लाइसेंस को लेकर बैठक करेगा, ताकि सभी व्यापारिक संगठनों को लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सहयोग दिया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।

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