सड़क खोदाई पर नगर निगम सख्त, दो बड़ी कंपनियों पर 9.40 लाख का अर्थदंड

Press Release उत्तर प्रदेश

एयरटेल पर 7.28 और टोरंट पावर पर 2.11 लाख रुपये की पेनाल्टी, खोदाई के बाद रेस्टोरेशन काम में भर्ती गई भारी लापरवाही

आगरा। शहर में रोड कटिंग के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य न किए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो बड़ी कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। लोहामण्डी जोन के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में सड़क खोदाई के उपरांत खराब गुणवत्ता के रेस्टोरेशन कार्य को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कार्रवाई के लिए सहायक अभियंता मुकेश कुमार द्वारा निरीक्षण कर आख्या तैयार नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को सौंपी थी।
वार्ड संख्या–73 अलबतिया क्षेत्र में डाक विभाग के सामने कलाकुंज, बीरनगर, अवधपुरी, गूलर का नगला, शान्तीवन कन्या स्कूल के पास, सराय बोदला स्थित शाही मस्जिद के समीप मै० एयरटेल लिमिटेड द्वारा नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर रोड कटिंग की गई थी। लेकिन कटिंग के बाद सड़क का रेस्टोरेशन कार्य निगम के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। इसके चलते क्षेत्रीय निवासियों और पार्षद द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं। इस पर नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय अभियंता से आख्या मांगी थी।
निरीक्षण के दौरान कच्ची सड़क, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, एचडीडी और बिटुमिन मार्ग कटिंग में अनियमितताएं पाई गईं। कुल क्षेत्रफल और दर के आधार पर एयरटेल लिमिटेड पर 7,28,751 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था।
दूसरे मामले में लोहामण्डी जोन के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी सेक्टर–9, सेक्टर–4, भावना क्लार्क के पास, गढ़ी भदौरिया, एचडीएफसी बैंक, फैशन सिटी शोरूम और कारगिल के पास के क्षेत्रों में मै० टोरन्ट पावर लिमिटेड द्वारा रोड कटिंग की गई। यहां भी मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया गया। जांच में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और बिटुमिन मार्ग कटिंग में खामियां सामने आईं। इस पर टोरन्ट पावर लिमिटेड पर कुल 2,11,802 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए
दोनों मामलों की आख्या नगर आयुक्त को अग्रसारित कर दी गई थी जिस पर नगर आयुक्त ने संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है।

—नगर आयुक्त का वर्जन—-

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि नगर निगम द्वारा सड़क कटिंग की अनुमति सशर्त दी जाती है। यदि किसी भी संस्था या कंपनी द्वारा मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर की सड़कों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *