—– 30 फीट स्वीकृत सड़क पर सात फीट से अधिक कब्जा, जोनल अधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की कार्रवाई
आगरा। मास्टर प्लान में स्वीकृत रोड को घेर कर किये जा रहे निर्माण कार्य को नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर रुकवा दिया। आगरा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अनुसार मारुति एन्क्लेव फेज-2,3 एवं पुनीत स्टेट कॉलोनी को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 फीट चौड़ी सड़क स्वीकृत है, जो इन कॉलोनियों के निवासियों के आवागमन का एकमात्र वैध मार्ग है। इस सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत आई जी आर एस के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से की गई थी।
स्थानीय निवासियों द्वारा शिकायत में कहा गया था कि स्वीकृत सड़क की भूमि पर एक भवन स्वामी द्वारा घर/व्यावसायिक दुकान का निर्माण कर सड़क को संकुचित किया जा रहा है, जिससे कॉलोनियों का प्रवेश मार्ग बाधित हो रहा है। विशेष रूप से सड़क के प्रवेश द्वार पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के समीप अतिक्रमण किए जाने से सार्वजनिक सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।
इस मामले में पहले भी आईजी आर एस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के संज्ञान में आने के बाद नगर निगम की टीम ने स्थल पर पहुंचकर जांच की और अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया। कार्रवाई के दौरान सड़क घेरकर निर्माण करा रही भवन स्वामी मिथलेश कुमारी को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा।
इस पूरे अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी सी. पी. सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान की सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनहित को ध्यान में रखते हुए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
