आगरा। वर्षा ऋतु के दौरान शहर में रोड कटिंग पर नगर निगम ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही संबंधित विभाग या एजेंसी के द्वारा नगर निगम की पूर्व स्वीकृति के उपरांत ही पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए रोड कटिंग या गड्ढा आदि खोदने के कार्य को किया जा सकेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य अभियंता बी एल गुप्ता ने बताया कि बरसात का मौसम शुरु हो चुका है ऐसे में गड्ढा या रोड कटिंग के कारण जलभराव की स्थिति में धनजन की हानि एवं अन्य दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मुख्य अभियंता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि कोई एजेंसी नगर निगम की बिना अनुमति के आप्टीकल फाइबर केबिल, सीवर,विद्वुत एवं पेयजल संबंधी कार्य करते पायी जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी अवर, सहायक और अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये हैं कि वे अपने -अपने क्षेत्र में सघन स्थलीय निरीक्षण करते हुए आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता के लिए वे व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी माने जाएंगे।