नगर निगम ने एयरटेल पर लगाया 6.60 लाख रुपये का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश


—— शहर में दो सौ से अधिक स्थानों पर केबिल डालने को की गई खोदाई
—– निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं कराया रेस्टोरेशन का कार्य

आगरा। छत्ता जोन अंतर्गत एयरटेल कंपनी द्वारा एच डीडी मशीन से केबल डालने के दौरान नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सड़क खुदाई के बाद समय पर पुर्नस्थापना न किए जाने को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों की शिकायतों के बाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।

नगर निगम द्वारा मै० भारती एयरटेल प्रा०लि० को केबल बिछाने की अनुमति दी गई थी। अनुमति पत्र में स्पष्ट शर्त थी कि खुदाई के उपरांत 72 घंटे के भीतर लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार सड़क की पूर्ण पुर्नस्थापना अनिवार्य होगी।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पवन बिहार, शोभा नगर, संजीव नगर, भगवती बाग सहित विभिन्न इलाकों में 200 से अधिक स्थानों पर गड्ढे खोदे गए लेकिन मौके पर रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा यातायात सुरक्षा के लिए आवश्यक बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए गए जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण अभियंताओं की रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल द्वारा कच्ची सड़क, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, एचडीडी एवं बिटुमिन मार्ग कटिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त ने 6 लाख 60 हजार 303 रुपये का अर्थदंड कंपनी पर आरोपित किया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज भी शामिल है।

——- नगर आयुक्त का वर्जन

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि केबल बिछाने की अनुमति शर्तों के साथ दी जाती है और सड़क खुदाई के बाद समयबद्ध व मानक अनुरूप पुर्नस्थापना अनिवार्य है। इसके बावजूद एयरटेल द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, जो गंभीर लापरवाही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाया गया है और संबंधित कंपनी को सभी स्थलों पर तत्काल रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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