बिना अनुमति विज्ञापन करने पर नगर निगम ने लगाया लाखों का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

 

आगरा। अवैध विज्ञापन करने वालों पर नगर निगम द्वारा रोजाना कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद तमाम कंपनियां निगम की बिना अनुमति नगर के विभिन्न इलाकों में होर्डिंग और बोर्ड लगाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी ही दो कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्धारित अवधि में पैनाल्टी जमा न कराये जाने पर इन कंपनियों को दो गुना जुर्माना अदा करना होगा।
नगर निगम की टीमों द्वारा अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए लगातार लगातार सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान जो भी कंपनियां अवैध रुप से विज्ञापन पट लगा रही हैं उनके खिलाफ पेनाल्टी नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन दल को डॉल्फिन नाम की कंपनी के विज्ञापन मथुरा रोड एन एच टू पर दिखाई दिये। जांच करने पर पता चला कि इस कंपनी के द्वारा विज्ञापन पट लगाने के लिए निगम से अनुमति ही नहीं ली गई है। 20 गुणा दस वर्ग फुट का ग्लोसाइन अवैध रुप से लगाये जाने पर निगम की ओर से इस कंपनी पर 90,584 रुपये का जुर्माना और इतना ही अर्थदंड लगाते हुए 1,81,168 रुपये का नोटिस भेजा गया है। इसी प्रकार से फुट प्रिंट प्री स्कूल एंड डे केयर कंपनी द्वारा सेक्टर 13 रुचिपुरा कालोनी बोधला रोड आवास विकास पर बिना नगर निगम की अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन किया जा रहा है। इस पर नगर निगम की ओर से 1,67,232 जुर्माना और इतना ही अर्थदंड लगाते हुए कुल 3,34,464 रुपये जमा कराने को नोटिस भेजा गया है। यह जुर्माना पहली अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए भेजा गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत रुप से नगर निगम में उपस्थित होकर तीन दिवस में अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो नगर निगम अधिनियम के अध्याय 21 में निहित प्रावधानुसार वसूली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम का कहना है कि नगरीय सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन करना अवैध माना जाएगा।

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