बिना अनुमति निर्माण पर कार्यदायी संस्था को नगर निगम ने थमाया नोटिस

Press Release उत्तर प्रदेश

— जवाब ने देने पर संस्था को अनुबंध सामाप्त करने की चेतावनी
–सहायक नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया शर्तों का उल्लंघन

आगरा। सार्वजनिक शौचालयों पर अवैध निर्माण और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्यदायी संस्था एन एन आई प्रमोशन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये हैं। सात दिनों के अंदर नोटिस का जवाब न देने पर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
एम जी रोड और आवास विकास क्षेत्र में उपरोक्त संस्था पर 17 शौचालय और मूत्रालय के संचालन का ठेका है। इनमें 16 स्थानों पर यह संस्था कार्य कर रही है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने दो दिन पूर्व संस्था द्वारा संचालित मूत्रालय और शौचालयों का निरीक्षण किया था। इस दौरान मूत्रालयों के निर्माण, रखरखाव और संचालन के साथ ही साथ यहां पर अनुबंध के अनुसार दी जाने वाली जनसुविधाओं का घोर उल्लंघन पाया गया था। कर कुंज रोड पर मूत्रालय के ताले टूटे हुए थे। टाइल्स क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं। टॉयलेट क्लीनर और झाडू या सफाई सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। सेक्टर 12 के मूत्रालय के अंदर भी ताला नहीं था और हाथ धोने के लिए साबुन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेक्टर चार में हैंडवॉश नहीं था और वाइपर भी टूटा हुआ था। किसी भी कर्मचारी के पास पहचान पत्र नहीं था। सेंट्रल पार्क स्थित मूत्रालय में फ्लश प्रणााली काम नहीं कर रही थी । लाइटें खराब पड़ी हुईं थीं। इसी प्रकार की स्थिति कमोवेश सेंट जोंस, हरिपर्वत और स्पीड कलर लैब यूरिनल पर पाई गयी। इन स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि अप्रेल से अब तक उन्हें केवल एक माह का ही वेतन मिला है।

—-बिना अनुमति किये अवैध निर्माण—

सहायक नगर आयुक्त के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आया कि एन एन आई प्रमोशन के द्वारा नगर निगम की बिना पूर्व अनुमति के स्पीड कलर लैब, सैक्टर 12 करकुंज और सेंट्रल पार्क समेत कई अन्य स्थानों पर केयर टेकर रुम का अनधिकृत तरीके से निर्माण कर लिया है जो अनबंध की शर्तों का घोर उल्लंघन है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि कार्यदायी संस्था को नोटिस मिलने के पांच दिनों के अंदर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है वरना नगर निगम स्वयं इन्हें ध्वस्त करा देगा जिसका खर्चा उक्त संस्था से वसूल किया जाएगा।

—बिना अनुमति किये अवैध निर्माण—

सहायक नगर आयुक्त के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आया कि एन एन आई प्रमोशन के द्वारा नगर निगम की बिना पूर्व अनुमति के स्पीड कलर लैब, सैक्टर 12 करकुंज और सेंट्रल पार्क समेत कई अन्य स्थानों पर केयर टेकर रुम का अनधिकृत तरीके से निर्माण कर लिया है जो अनबंध की शर्तों का घोर उल्लंघन है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि कार्यदायी संस्था को नोटिस मिलने के पांच दिनों के अंदर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है वरना नगर निगम स्वयं इन्हें ध्वस्त करा देगा जिसका खर्चा उक्त संस्था से वसूल किया जाएगा।

—नहीं लगाये सीसीटीवी कैमरे—

अनुबंध के अनुसार उक्त संस्था को सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से सभी मूत्रालय स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे लेकिन आज तक किसी भी स्थान पर इस शर्त का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा नगर निगम की बिना अनुमति उक्त संस्था के द्वारा सार्वजनिक मूत्रालय स्थलों पर विज्ञापन पट लगाये हैं जबकि विज्ञापन पट लगाये जाने के लिए विभाग से पहले संस्था को विज्ञापन का साइज,अवधि और स्थान की अनुमति लेनी चाहिए थी। सहायक नगर आयुक्त के अनुसार अगर कार्यदायी संस्था सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देती है तो उसका अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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