आगरा। आगरा शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित की जा रहीं शराब और बीयर की दुकानों को नगर निगम सील करेगा। नगर निगम ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करने जा रहा है। नोटिस में तय अवधि में लायसेंस न लेने पर कार्रवाई तय है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगरीय सीमा में किसी भी कारोबार को करने के लिए नगर निगम उपविधि 1959 के अनुसार ट्रेड लायसेंस लेना अनिवार्य है। वर्तमान में 69 मदों के लिए लायसेंस शुल्क का निर्धारण किया गया है लेकिन नगर निगम द्वारा अभी तक केवल दस मदों होटल,रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, प्रस्तुति गृह, हॉस्पीटल, पैथलॉजी, एक्सरे क्लीनिक,डेंटल क्लीनिक निजी क्लीनिक और बार-बियर व शराब की दुकानों से लायसेंस शुल्क लिया जा रहा है। नगर में तीन सौ अधिक शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं इनमें से बड़ी संख्या में दुकानों का संचालन करने वाले कारोबारियों ने नगर निगम ट्रेड लायसेंस नहीं लिया है। ऐसे कारोबारियों पर अब नगर निगम प्रशासन की सीधी नजर हैं। शराब की दुकानों के लिए नगर निगम द्वारा ट्रेड लायसेंस शुल्क फार्म दो के माध्यम से जमा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा जल्द ही इन सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा। दिये गये समय में अगर इनके द्वारा ट्रेड लायसेंस नहीं लिया जाता तो इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तय है।
—-सभी दुकानदारों को रखना होगा स्वच्छता का ध्यान—
सहायक नगर आयुक्त के अनुसार शराब की दुकानों को संचालित करने वालों को कारोबार करने के साथ साथ नगर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। दुकानों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे के लिए दुकानों पर अलग अलग डस्टविन रखनी होगी और दुकानों से निकलने वाले कचरे को कूड़ा कलेक्शन वाहनों को ही देना होगा। सड़क पर कचरा उालने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
—यूजर चार्ज भी देना होगा—-
इन दुकानों से निकलने वाले कचरे को कलेक्शन करने के लिए लगाये गये वाहनों के एवज में सभी दुकानदारों को यूजर चार्ज भी देना होगा। ये चार्ज दुकानों के साइज के हिसाब से तय किया गया है। इसके अलावा इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि शराब पीने वाले दुकान पर प्लास्टिक के गिलासों का उपयोग न करें। ऐसा करते पाये जाने पर दुकानदार को ही गंदगी करने के लिए जुर्माना भरना होगा।
वर्जन–
इस संबंध में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि शहरी सीमा में शराब-बियर और बार के संचालन के लिए कारोबारियों को नगर निगम से ट्रेड लायसेंस अनिवार्य है। तमाम दुकानदार अभी भी लायसेंस नहीं ले रहे हैं। उनको जल्द ही नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है