आगरा, 26 अप्रैल। जनपद-आगरा में मतदान 07.05.2024 को 48 घंटे पूर्व (दिनांक 05-05-2024 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 07-05-2024 को सायं 06:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो) एवं मतगणना दिवस 04-06-2024 को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, बार अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्णतया बन्द रखने हेतु आदेशित किया गया है।
तद्दकम में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, कलैक्टर/लाइसेंस प्राधिकारीजनपद-आगरा, समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, बार अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को दिनांकः 05-05-2024 की सायंः 06:00 बजे से दिनांकः 07-05-2024 को सायं 06:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो एवं मतगणना दिवस दिनांक 04-06-2024 को पूर्ण रूप से बन्द रखने हेतु आदेश देता हूं।उपरोक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल भत्ता आदि देय नहीं होगा। उपरोक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश की अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।