हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा और जुर्माना  

Crime उत्तर प्रदेश

आगरा, 9 जनवरी । एडीजे 17 नितिन कुमार ठाकुर ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और एक लाख 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या से जुड़ा हुआ है। आरोपित सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह पुत्रगण बहादुर सिंह, और योगेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासीगण खोद ईटायली, थाना बाह को दोषी पाते हुए एडीजे 17 नितिन कुमार ठाकुर ने यह फैसला सुनाया।

थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार, वादी चंद्रेश कुमार यादव पुत्र होराम सिंह यादव ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह और उसका भाई मुन्नेश 27 मई 2019 की शाम 6:30 बजे करीब भदरौली बाजार से सामान खरीदकर गांव वापस आ रहे थे। गांव के दाताराम के मकान के पास पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी और पूर्व रंजिश के चलते वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों को एकत्र होते देख आरोपी धमकी देकर फरार हो गए।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर आरोपियों को आजीवन कारावास और 1 लाख 53 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *