राजस्व वसूली में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, बड़े बकायेदारों पर हो सख़्ती : नगर आयुक्त

Press Release उत्तर प्रदेश

31 जनवरी तक 80% राजस्व वसूली अनिवार्य, लापरवाही पर सख़्त कार्रवाई

आगरा। नगर निगम द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने राजस्व विभाग को सख़्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 31 जनवरी तक 125 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व वसूली लक्ष्य का कम से कम 80 प्रतिशत हर हाल में पूरा किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर आयुक्त मंगलवार को स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित राजस्वकर्मियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय मजबूती के लिए राजस्व वसूली अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी गंभीरता व जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि ₹50,000 से अधिक के बकायेदारों पर विशेष फोकस किया जाए और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लगातार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट, बैंक खाते सीज करने जैसी सख़्त कार्रवाई की जाए।
नगर आयुक्त ने वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए ताजगंज और लोहा मंडी जोन में 40 प्रतिशत से भी कम राजस्व वसूली पर नाराज़गी जताई और इन जोनों में तत्काल वसूली अभियान तेज़ करने के निर्देश दिए। वहीं, हरी पर्वत और छत्ता जोन में 40 प्रतिशत से अधिक वसूली होने पर संतोष व्यक्त करते हुए अन्य जोनों को भी इसी स्तर पर कार्य करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने सभी राजस्वकर्मियों से लक्ष्यपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर कार्य करने का आह्वान किया।
बैठक में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी कर श्रद्धा पांडेय सहित नगर निगम के सभी राजस्वकर्मी उपस्थित रहे।

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