ट्रेनों के सुरक्षित संचालन हेतु आगरा मंडल में एसीपी के विरुद्ध संयुक्त सघन अभियान

स्थानीय समाचार

आगरा। मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित, संरक्षित एवं सुचारू संचालन को प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के कुशल मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आगरा श्री पी. राज मोहन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अंकित गुप्ता के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विशेष सघन संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आगरा मंडल के विभिन्न रेल खंडों, प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमित रूप से सघन जांच, निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ट्रेनों के समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन को बनाए रखा जा सके। अलार्म चैन पुलिंग का स्टेशनो पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि अनावश्यक चैन पुलिंग ना करे RDN स्क्रीन के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है|
इसी क्रम में दिनांक 16.03.2026 से 18.03.2026 तक अभियान के दौरान अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के कुल 37 मामलों का पता लगाते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा लगभग रु. 16,915/- का जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान गाड़ी संख्या 19811 उदिमोड़ –इटावा के मध्य, 22922 इकरन स्टेशन ,12192 वृन्दावन रोड स्टेशन, 22975 भरतपुर स्टेशन, 12715 धौलपुर स्टेशन , 64626 कुबेरपुर स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों पर एसीपी की विशेष जांच की गई।
इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 20423 मथुरा जं. स्टेशन पर यात्री दुशंत, 12156 मथुरा जं. स्टेशन यार्ड पर यात्री शरीफ , गाड़ी संख्या 12280 आगरा कैंट स्टेशन पर यात्री कृष्णा, गाड़ी संख्या 12615 आगरा कैंट यार्ड पर यात्री राकेश, गाड़ी संख्या 12625 में राजा की मंडी स्टेशन पर यात्री सोमिया , गाड़ी संख्या 13240 आगरा –भांडई के मध्य पर यात्री रोहित , गाड़ी संख्या 12189 मथुरा –भूतेश्वर के मध्य पर यात्री ब्रिजभान द्वारा अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग किए जाने पर रेल सुरक्षा बल द्वारा मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आपात स्थिति में ही अलार्म चेन पुलिंग का प्रयोग करें, अन्यथा यह दंडनीय अपराध है और इससे न केवल रेल संचालन प्रभावित होता है बल्कि अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है; यात्रियों की सुरक्षा एवं बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *