बच्चे नारकोटिक्स की दवाइयां न खरीदें तथा 21 वर्ष के नीचे के बच्चे शराब न लें इसके लिए शराब की दुकानों पर कैमरा लगाये जाने के निर्देश

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में मण्डलस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मोबाइल व वेट मशीन चलाने हेतु करायें प्रशिक्षित-  अध्यक्ष

आगरा.21 दिसंबर। आज अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डा0 देवेन्द्र शर्मा  की अध्यक्षता में यूथ हॉस्टल के मीटिंग सभागार में मंडलस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिसमें  उनके द्वारा उच्च/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, गृह/पुलिस, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति तथा दिव्यांग जन कल्याण इत्यादि विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीएम केयर एवं कन्या सुमंगला योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिस पर सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद आगरा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 298, मथुरा में 188, फिरोजाबाद में 109 तथा जनपद मैनपुरी में 49 बच्चों को योजना से लाभान्वित किया गया है, इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के तहत अग्रसारित आवेदन पत्रों के सापेक्ष कुल 69139 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है,
उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी प्राप्त की तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मोबाइल व वेट मशीन चलाने हेतु प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। माननीय अध्यक्ष जी ने जनपद में संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की जांच करने तथा जो स्कूल गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने के निर्देश बीएससी आगरा को दिए, इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स मीटिंग करने तथा उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में माननीय अध्यक्ष ने नारकोटिक्स की दवाइयां बच्चे ना खरीदें तथा 21 वर्ष के नीचे के बच्चे शराब ना लें इसके लिए जनपदों में कितने कैमरे लगाए गए की भी जानकारी प्राप्त की, जिसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में कैमरा लगाए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को एक युद्ध नशे के विरुद्ध का पोस्टर बनवाकर एएसटीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उच्च/माधमिक/बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों में हिंसा की रोकथाम, स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की शिक्षा से जोडने हेतु प्रयास करने, बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने, विद्यालयों में चिल्ड्रेन क्लब (प्रहरी) की स्थापना करने, तथा विद्यालयों में नशा विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गृह/पुलिस विभाग को प्रशिक्षण कलैण्डर विकसित करते हुये निपसिड के सहयोग से विशेष किशोर पुलिस इकाईयों का प्रशिक्षण व क्षमतार्वद्धन, गुमशुदा बच्चों को खोजने हेतु बेहतर अभिसरण व समन्वय, बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जाँच अधिकारी बनाये जाने हेतु सुसंगत योजना निर्माण व छोटे अपराधों जिनमें अपराध की सजा 3 वर्ष से कम है, में बच्चों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) न लिखने और बच्चों को थाने से कानूनी प्राविधानों के अंतर्गत छोड़े जाने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण और सुसंगत हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में माननीय अध्यक्ष जी ने स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को गृहों में आवासित प्रत्येक बच्चे को प्रधानमंत्री जन आरोग्य (पी०एम०-जे०ए०बाई) कार्ड प्रदान करते हुये 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, व्यक्तिगत देखरेख योजना और बाल चिकित्सा सेवाओं सहित किशोर न्याय नियमों के अनुसार गृहों में चिकित्साधिकारी (चिकित्सक) की सेवाओं की उपलब्धता, गृहों के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध कराने विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रारभिक मूल्यांकन हेतु क्लीनीकल मनौवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/सोशल वर्कर मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता की नियुक्ति करने तथा गृहों के बच्चों के लिये नियमित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (आर०के०एस०के०) के अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श का आयोजन कराने तथा जन्म के समय लिंग अनुपात (एस०बी०आर०), बेटी बचाओ बेटी पढाओ, एच०एम०आई०एस० और अन्य पोर्टलों से संबंधित जानकारी और डाटा साझा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज विभाग को बाल एवं महिला पंचायत तथा सभाओं का आयोजन कराने, ब्लॉक और ग्राम स्तरीय बाल कल्याण व संरक्षण समितियों की सुविधा हेतु मानकनुसार 5 प्रतिशत बजट आवंटन करने व मादक पदार्थों से संबंधित दुकानों को निर्देशित दूरी पर होने तथा मादक पदार्थों की दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
श्रम विभाग के अधिकारियों को शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के साथ विलय की जाने वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अनुसार बाल श्रम की घटनाओं को कम करने और बाल श्रमिकों के पुर्नवासन हेतु मानक संचालन प्रकिया का निर्माण कराने व रेस्क्यू अभियानों का संचालन कराने एवं रेस्क्यू किये गये बच्चों को अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं से अच्छादित कराने तथा बाल श्रम करा रहे न्योक्ताओं पर कानूनी कार्यवाही करते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित छोटे बच्चों व किशोरी बालिकाओं को ऑगनबाडी केन्दों से जोडते हुये विभिन्न पोषण व स्वास्थ्य संबधी कार्यक्रमों का लाभ देने व अनुभव के आधार पर समसय-समय पर बच्चों के भोजन मेन्यू में गुणवत्ता पूर्ण पोषण को शामिल करने तथा विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत हेतु दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर ए0डी0सी0पी0 डा0 राजीव कुमार सिंह, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 चन्द्रशेखर, उप श्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी, सहायक शिक्षा निदेशक महेश चंद्र, उपनिदेशक पंचायत श्री अभय कुमार शाही, उपनिदेशक महिला और बाल विकास श्रीमती श्रुति शुक्ला, संयुक्त निदेशक शिक्षा  आर.पी़ शर्मा सहित मण्डल के जिला प्रोबेशन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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