घने कोहरे में हादसों पर अंकुश को खुले नालों और मैनहॉल पर तत्काल बेरीकेटिंग के निर्देश

Press Release उत्तर प्रदेश

 लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई, खुले नाले-मैनहॉल मिलने पर इंजीनियर होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

आगरा। शीत ऋतु के दौरान रात्रि में पड़ने वाले घने कोहरे से घटती दृश्यता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के तहत नगर क्षेत्र में मौजूद खुले एवं खतरनाक नालों, खुली पुलियों, खुले मैनहॉल तथा अधूरे निर्माण स्थलों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा है कि कोहरे के कारण रात के समय दृश्यता अत्यंत कम हो जाती है, जिससे खुले नाले, असुरक्षित पुलिया या खुले मैनहॉल जनसामान्य के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जोन एवं कार्यक्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नाला बिना मजबूत और मानकानुसार बैरीकेटिंग के न रहे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर क्षेत्र में कोई भी पुलिया खुली या असुरक्षित स्थिति में न हो तथा किसी भी हालत में कोई मैनहॉल खुला नहीं पाया जाना चाहिए। सभी अधूरे निर्माण स्थलों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल प्रभाव से किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान अथवा किसी दुर्घटना की स्थिति में यह पाया गया कि इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है, तो संबंधित अवर अभियंता या सहायक अभियंता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की स्वयं की होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को अक्षम्य माना जाएगा। नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य है कि शीतकाल में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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