बिना रजिस्ट्रीकरण के “प्राणी प्रजाति” किसी के पास पाई गई तो सम्बन्धित के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही

Press Release उत्तर प्रदेश

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन हेतु होगा पंजीकरण

आगरा23-08-2024/ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आदर्श कुमार ने अवगत कराया है कि वन्य जीव संरक्षण (संशोधन अधिनियम) 2022 के अन्तर्गत संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन (Regulation) हेतु CITES के Appendix-I, II, III में जाने वाले प्रजातियों के पंजीकरण की कार्यवाही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2024 (गजट प्रकाशन) के 06 माह के अन्तर्गत की जानी थी, जिसकी अन्तिम तिथि 28.08.2024 है। उन्होंने पुनः दिनांक 28.08.2024 तक निम्न प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन करने का आग्रह किया है:-
प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में उपरोक्तानुसार उल्लिखित कोई प्राणी प्रजाति है वह दिनांक 28.08.2024 तक कब्जे के रजिस्ट्रीकरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप-1 (https://parivesh.nic.in) में आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ एक हजार रूपये फीस संलग्न की जाये। प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी प्राणी प्रजाति के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, प्राणी प्रजाति की संतान के जन्म की रिपोर्ट सात दिवस की अवधि के भीतर उप वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक को रजिस्ट्रीकरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप-1 में आवेदन करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी प्राणी प्रजाति के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, प्राणी प्रजाति के स्थानांतरण की ऐसे स्थानांतरण के पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर उप वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप 1 में रिपोर्ट करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी प्राणी प्रजाति के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, प्राणी प्रजाति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राणी चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप-1 में रिपोर्ट करेगा।पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा। उप वन संरक्षक / प्रभागीय निदेशक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन के सभी पहलुओं को पूर्ण नहीं पाए जाने पर अस्वीकार/खारिज/रद्द किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ताजगंज आगरा में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यदि बिना रजिस्ट्रीकरण के उपरोक्तानुसार उल्लिखित “प्राणी प्रजाति” किसी के पास पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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