एनजीटी व ग्रेप नियमों की धज्जियां उड़ाते होटल, ताजगंज क्षेत्र में छापेमारी,जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

 कोयले की भट्ठियां सुलगती मिलीं, नगर निगम की सख्ती से होटल संचालकों में हड़कंप

आगरा। तमाम चेतावनियों के बावजूद ताजगंज क्षेत्र में होटल संचालक एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए कोयले की भट्ठियों का प्रयोग जारी है। इस पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए छापामार कार्रवाई की।

जेड एस ओ ताजगंज महेंद्र सिंह और एस एफआई योगेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में निगम की टीम ने ताजनगरी फेस-टू पर्यटन थाना क्षेत्र के समीप स्थित होटल मालीक्यूल और आइबरी कॉकटेल गार्डन में औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान दोनों होटलों में कोयले की भट्ठियां सुलगती हुई पाई गईं, जो कि एनजीटी और ग्रेप के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के बाद नगर निगम अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आइबरी कॉकटेल गार्डन पर मौके पर ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं होटल मालीक्यूल के प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई से क्षेत्र के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे।

—नगर आयुक्त का वर्जन:

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी और ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नगर निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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