आगरा, 10 अप्रैल। तहसील फतेहाबाद में धनगर जाति के फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले मेंं बलवीर सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। नौ अप्रैल 2025 को जारी आदेश में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 6 सप्ताह बाद की निर्धारित की है।
ज्ञातव्य है कि फतेहाबाद थाने में बलवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 85 वर्ष 2025 धारा 319, 318(4) 335(ए) साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में लेखपाल को भी आरोपी बनाया गया है। न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर में लगाये गये आरोप सही नहीं हैं। सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में काउंटर एफीडेविट दाखिल करने को कहा है। वहीं याचिका कर्ता को दो सप्ताह में रीजाइंडर दाखिल करने के आदेश दिये गये हैं। मामले में प्रतिवादी नंबर तीन को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिये गये हैं।