संभव दिवस में सबसे अधिक शिकायतें अतिक्रमण की आईं

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। नगर निगम सभागार में आज आयोजित संभव दिवस में आज सत्रह शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आज प्राप्त शिकायतों में सबसे अधिक पांच शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये।
शिकायतकर्ता सूबेदार राजकुमार हनुमाननगर नुनहाई यमुना ब्रिज ने शिकायती पत्र देकर नगरायुक्त को बताया कि उनके घर के पास दबंग ने अवैध दुकान बना ली है। इस पर नगरायुक्त ने जोनल अधिकारी छत्ता विजय कुमार और जेडएसओ इंद्रजीत सिंह को तत्काल मौके पर भेज कर समस्या का निस्तारण कराया। इस दौरान प्रकाश विभाग से संबंधित तीन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधी दो, सम्पत्ति, डूडा और जलकल से एक एक और टैक्स विभाग से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुईं। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त विकास सेन, पशु कल्याण अधिकारी डाक्टर अजय सिंह,डूडा के परियोजना अधिकारी मुनीश राज और सह प्रभारी डीसीसीसी एम ए जाफरी के अलावा जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता आदित्य कुमार भी मौेजूद रहे।

नाला निर्माण में देरी पर नगरायुक्त ढाई लाख की पैनाल्टी लगाई

आगरा। नाला निर्माण के कार्य में धीमी गति पाये जाने और चेतावनी के उपरांत भी कोई ध्यान न देने पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदाई संस्था पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लोहामंडी जोन सेक्टर सात में सौ फुटा रोड पर मकान नंबर 1860 से शिवालिक स्कूल मोड़ तक नाले का निर्माण किये जाने के लिए मैसर्स योगेश एन्टरप्राइजेज को ठेका देते हुए तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिया गया था। इसके लिए तीन मार्च 2024 को वर्क आर्डर जारी किया गया। इसके अनुपालन में ठेकेदार ने दो तीन दिन काम करने के बाद काम को रोक दिया। स्थल पर काम को चालू कराने के लिए ठेकेदार को कई बार निर्देशित किया गया। इसके बावजूद उसने काम को शुरु नहीं कराया। इस पर अधिशासी अभियंता आर के सिंह ने तीस अप्रेल को अपनी रिपोर्ट नगरायुक्त को पेश करते हुए कार्यदाई संस्था के खिलाफ कार्यवाही की अनुसंशा की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्यदाई संस्था के द्वारा निर्देशों के बावजूद अत्यंत धीमी गति से कार्य कराया जा रहा है जबकि निकट भविष्य में मानसून आने पर काम किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसे घोर लापरवाही और शर्ताें का उल्लंघन मानते हुए नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदायी संस्था पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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