नए ई-रिक्शा किए गए प्रतिबंधित , ई-ऑटो पर हाई कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध, हो सकेंगे नए पंजीयन

Press Release उत्तर प्रदेश

मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मंडलायुक्त सभागार में बैठक संपन्न

जनपद आगरा व मथुरा में मुख्य मार्गों पर जाम की विकराल स्थिति 

आगरा. 28/01/2025. मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा की मंडलायुक्त सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी  , उप परिवहन आयुक्त  मयंक ज्योति, संभागीय परिवहन अधिकारी अरूण कुमार,  अनिल कुमार सिंह, सहायक परिवहन अधिकारी आलोक अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज  बी पी अग्रवाल तथा प्राइवेट बस ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे।
बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की विगत बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया। जिसमें अवगत कराया गया कि सभी सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा चुके है। समस्त प्रकार के यात्री वाहनों के परमिटों में चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। बैठक में मंडलायुक्त महोदय के समक्ष प्राधिकरण द्वारा विगत 10 माह में आगरा मंडल में जारी नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन, परमिट निरस्तीकरण आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि मंडल में ऑटो – रिक्शा के कुल 1126 नए परमिट जारी किए गए हैं जबकि 730 परमिट का नवीनीकरण हुआ है और 260 परमिट निरस्त किए गए हैं एवं 62 का वाहन का प्रतिस्थापन किया गया है। निजी सवारी बस परमिट हेतु 15 नए परमिट जारी किए गए,70 का नवीनीकरण तथा 20 परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
बैठक में बताया गया कि जनपद आगरा व मथुरा में मुख्य मार्गों पर जाम की विकराल स्थिति के दृष्टिगत पूर्व में प्रतिबंधित किए गए नए ई-रिक्शा, ई-ऑटो के पंजीयन पर ई-रिक्शा, ई-ऑटो को विक्रय करने वाले डीलरों द्वारा माननीय हाई कोर्ट में अनेक याचिकाएं योजित की गईं थीं सुनवाई में नवीन पंजीयन प्रतिबंध आदेशों को मा. उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, मंडलायुक्त/अध्यक्ष संभागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वार इस पर विचार किया गया तथा मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों जनपदों में ई-रिक्शा, ई-ऑटो के सतत पंजीयन करने की अनुमति के साथ डीसीपी ट्रैफिक,एआरटीओ, नगर निगम तथा आगरा विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाए जाने को निर्देशित किया जो जाम की स्थिति,ट्रैफिक कंट्रोल, आमजन की सुविधा तथा नए जारी किए जा रहे परमिटों के दृष्टिगत सभी ई-रिक्शा, ई-ऑटो के रूट का निर्धारण, उनके कलर कोडिंग, पार्किंग आदि की रिपोर्ट देगी बैठक में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने नए पंजीकरण करने के विरोध में अपना पक्ष रखा तथा मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद में काउंटर दाखिल करने का अनुरोध किया गया।
बैठक में बताया गया कि परमिट हस्तांतरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में 01 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है,प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया, कारण में परमिट धारक की मृत्यु होना दर्शाया गया जिस पर मंडलायुक्त महोदय द्वारा नियमानुसार परमिट स्थानांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा संभाग के अंतर्गत अराष्ट्रीयकृत निजी बस मार्ग,आगरा – जलेसर, वाया मुड़ी, आंवलखेड़ा,खंडा,रिजावली,मार्ग पर 10 परमिट, छाता सोमना वाया शेरगढ़ नौहझील बाज़ना मार्ग पर 02, सिरसागंज, किशनी वाया करहल मार्ग पर 04, एटा मैनपुरी वाया सकीट करतला अलीपुर अलीगंज मार्ग पर 05, मैनपुरी से रामनगर कुशमरा मार्ग पर 09 आमजन की परिवहन सुविधा के दृष्टिगत नए परमिट जारी करने की अनुमति दी गई।निजी मार्ग शिकोहाबाद एटा वाया रिजोर औँछा, मुस्तफाबाद, एका, पतारा तक तथा मैनपुरी से किशनी वाया भांवत हन्नूखेड़ा को भावंत पुल से कुर्रा तक मार्ग परिवर्तन तथा नवीन परमिट जारी करने किए जाने पर विचार किया गया। इन रूट पर जनता की आवागमन की सुविधा को देखते हुए मार्ग रूपांतरण तथा नवीन परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में बताया गया कि नगर निगम आगरा में 7500 सीएनजी ऑटो परमिट की सीमा है तथा वर्तमान में 05 हजार परमिट संचालित हैं नवीन रूट चिन्हांकन के बाद आवागम की सुविधा तथा राजस्व के दृष्टिगत कुछ परमिट आवश्यकतानुसार जारी करने पर भी विचार किया गया।

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