लिंग परीक्षण करना है अपराध, किसी भी दशा में न होने पाये लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण करने वाले संस्थान के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही -जिलाधिकारी

Press Release उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न।
आगरा.17/08/2024/जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में सर्व प्रथम बिगत बैठक की कार्यवाही पर विचार किया गया। बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय हेतु आवेदनों पर विचार किया गया।
बैठक में प्राप्त गोपनीय सूचना पर स्टिंग ऑपरेशन की कार्यवाही की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि दिनांक 09.08.2024 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर जनपद आगरा की एस०ओ०जी० व सर्विलाइन्स टीम, पुलिस कमिश्नर तथा थाना सिकन्दरा व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को लिंग परीक्षण संबन्धी प्राप्त गोपनीय सूचना मिली, जिसमें श्री अतुल कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश यादव, निवासी-बाईपुर, थाना सिकन्दरा, आगरा के मकान में दबिश दी गई, जहाँ पर मकान के एक कमरे में दो गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउण्ड किया जा रहा था। कार्यवाही में एक अपंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड मशीन (पोर्टेबल), प्रोब सहित व एक यू०पी०एस० मिला जिसे सील कर महिला व पाँच पुरूषों सहित थाना सिकन्दरा आगरा के सुपुर्द करते हुये एफ०आई०आर० कराई गयी।
बैठक में विभिन्न नई तथा खराब अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रय-विक्रय पर एन0ओ0सी0 तथा निस्तारण हेतु शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में लिंग परीक्षण न होने पाये और यदि किसी परीक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधि होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संस्थान के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल डा0 ए0के0 सयाल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री बसंत गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय डा0 आर0के0 मिश्रा, प्रभारी पीसीपीएनडीटी कमेटी डा0 एसएम प्रजापति, एचओडी एसएनएमसी (रेडियोलॉजी) डा. हरी सिंह,  दिलीप वर्मा सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।

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