30 सितंबर तक रोड कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

बिना अनुमति रोड कटिंग पर नगर निगम सख्त, जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी गाज

 

आगरा। बरसात के मौसम में शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रोड कटिंग पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है । कुछ कंपनियों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद रोड कटिंग की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।

मुख्य अभियंता (निर्माण) बीएल गुप्ता ने बताया कि शहर में हो रही अनधिकृत रोड कटिंग पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय सहायक अभियंताओं को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब यदि किसी क्षेत्र में बिना अनुमति रोड कटिंग होती है, तो संबंधित क्षेत्रीय एई को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। सभी सहायक और अवर अभियंताओं को लगातार फील्ड में निरीक्षण करने और सड़क कटिंग की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं या कंपनियों द्वारा नियमों की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ जुर्माना, कार्य रोकने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बरसात के समय जलभराव, सड़क धंसने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोकना है।

—जनहित में आम नागरिकों से अपील—- उन्होंने आमजन से अभी अपील करते हुए कहा है कि अगर कहीं पर कोई कंपनी रोड कटिंग करते हुए पाई जिए तो तत्काल सूचना नगर निगम कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं।

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