छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने से वंचित रहने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व।
ऑनलाईन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2025 निर्धारित, समस्त शिक्षण संस्थान तत्काल मास्टर डाटा लॉक करना करें सुनिश्चित।
आगरा.18.11.2024/मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति श्रीमती प्रतिभा सिंह ने शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थान एवं उनमें अध्यनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11 व 12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु छावृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल चालू है। सभी शिक्षण संस्थान सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं से तत्काल ऑनलाईन आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करें। जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत समस्त पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कक्षा अध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा। यदि भविष्य में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने से वंचित रहता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाये कि अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आवेदन किया जायेगा। किसी भी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा का आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत अग्रसारित न किया जाये।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थान जिनके द्वारा अभी तक मास्टर डाटा लॉक नहीं किया गया है। वह तत्काल मास्टर डाटा लॉक करना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षण संस्थान अपने विश्वविद्यालय/एफिलियटिंग एजेन्सी से सम्पर्क कर शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व विश्वविद्यालय/एफिलियटिंग एजेन्सी द्वारा दशमोत्तर (Other Than Inter) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं फीस आदि को ऑनलाईन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक कराये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित शिक्षण संस्थान वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्र/छात्राओं के आवेदन तक अग्रसारित नहीं कर पायेगें, जब तक समस्त स्तर से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा लॉक नहीं हो जायेगा। विश्वविद्यालय/एफिलियटिंग एजेन्सी द्वारा दशमोत्तर (Other Than Inter) छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं फीस आदि को ऑनलाईन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2025 निर्धारित है।
मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ०बी०सी० के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खातें में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम से बैंक खातें में आधार नम्बर सीडिंग व एन०पी०सी०आई० से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएं आधार नम्बर सीडिंग व एन०पी०सी०आई० से मैपिंग की सूचना शिक्षण संस्थान में अध्यनरत समस्त छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ग्रुप-1 के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् एवं आवेदन करने वाले उन्हीं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/ शुल्कप्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, जिनकी दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन के माध्यम से सुनिश्चित जायेगी तथा मानक उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होगी। यदि ग्रुप-1 के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कोई छात्र/छात्रा आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन के माध्यम से छात्रवृत्ति के मानक उपस्थिति 75 प्रतिशत की शर्त पूर्ण न करने के कारण दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान से वंचित रहता है, तो इस हेतु सम्बन्धित संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगी। उन्होंने सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।