उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने, निर्वाचकों को डराने और धमकाने तथा रिश्वत की पेशकश करता है, तो करें टॉल फ्री नम्बर-1950 एवं कन्ट्रोल रूम नम्बर 0562-2250170 पर सूचित

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से होगा दण्डनीय

जो व्यक्ति निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं, वे कोई रिश्वत लेने से करें परहेज -जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी

आगरा.15 मार्च।  भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश के अनुक्रम में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वमी ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि “भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं, वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है, तो प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम नम्बरों पर सूचित कर सकता है, प्रकोष्ठ का टोल फ्री नम्बर-1950 व कन्ट्रोल रूम नम्बर 0562-2250170 है।

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