अधिक दर पर उर्वरक दिये जाने पर मै० जनता खाद भण्डार, शमशाबाद एवं थोक विक्रेता भवानी ट्रेडर्स, जीवनी मण्डी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Press Release उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी, एवं उप जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से विकासखण्ड शमशाबाद की निजी उर्वरक दुकानों एवं साधन सहकारी समिति/बी पैक्स का किया गया निरीक्षण।

आगरा.08.10.2024 – जिला कृषि अधिकारी विनोद सिंह ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी  अरविन्द मल्लप्पा बंगारी  द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से विकासखण्ड शमशाबाद की निजी उर्वरक दुकानों एवं साधन सहकारी समिति/बी पैक्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मै० जनता खाद भण्डार, शमशाबाद के द्वारा निर्धारित मूल्य 1350.00 से अधिक मूल्य मु०रू0 1650.00 पर डी०ए०पी० उर्वरक का विक्रय किए जाने एवं कृषकों को बिना खरीद रसीद के उर्वरक बेचने का मामला प्रकाश में आया, अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में जनता खाद बीज भण्डार, शमशाबाद के द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया है कि मुझे भवानी ट्रेडर्स, जीवनी मण्डी से अधिक दर पर उर्वरक दिये जाने के कारण मै० जनता खाद भण्डार, शमशाबाद एवं थोक विक्रेता भवानी ट्रेडर्स, जीवनी मण्डी के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही हैं।

उक्त के अतिरिक्त बी पैक्स, एत्मादपुर, अजनेरा, शमशाबाद के आंकिक (लेखाकार) श्री राधव कृष्ण के द्वारा 447 बैग डी०ए०पी० का बिना पोस मशीन के अनियमित तरीके से वितरण कराये जाने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर श्री राधव कृष्ण आंकिक (लेखाकार), बी पैक्स, एत्मादपुर, अजनेरा, शमशाबाद के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि रबी की फसलों हेतु जनपद में पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है। आज 925 मै०टन डी०ए०पी० साधन सहकारी समितियों पर भेजी गयी है, जिसका वितरण कल से प्रारम्भ होगा। एक रैक इफको कम्पनी की आ रही है, जो कि सम्भवतः दिनांक-10-10-2024 तक लग जाएगी। आयुक्त महोदया के स्तर से समस्त मण्डल स्तर के अधिकारी एवं जिलाधिकारी के स्तर से समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक स्तर पर तथा लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारियों की प्रत्येक दुकान एवं समितियों पर निगरानी एवं उर्वरकों का निर्धारित मूल्यों पर वितरण कराये जाने के लिए आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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