नाला निर्माण में लापरवाही, कार्यदायी संस्था पर दो लाख का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 14 जून। नाला निर्माण के कार्य में अपेक्षित प्रगति और कार्य में लापरवाही पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदायी संस्था पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नाले का निर्माण 15वें आयोग के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है।
नगरायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार के अनुसार जोन -3 ताजगंज जगनेर रोड के दोनों ओर के नालों का आरसीसी हृयूम पाइल द्वारा क्रास निर्माण के कार्य का ठेका मैसर्स मां पीताम्बरा पीठ कन्स्ट्रक्शन को दिया गया है। विगत दिनों निगम के इंजीनियरों ने कार्य का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया गया था कि ठेकेदार के द्वारा पाइप लाइन डालने के बाद मलवा पुराने पाइप स्थल पर ही छोड़ दिया गय था। नाले की लेबलिंग भी ठीक प्रकार से नहीं की गई थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद ठेकेदार द्वारा कमियों को ठीक नहीं किया गया और न ही निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति हो रही थी। उच्चाधिकारियों के निर्देशों को भी ठेकेदार के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी की रिपोर्ट नगरायुक्त को दी गई थी। इस पर नगरायुक्त ने कार्यदायी संस्था पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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